2015 को सीबीआई ने सेक्टर-17 स्थित ताज होटल के पास आरोपी को रिश्वत के साथ पकड़ा था
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़। पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 में तैनाती के दौरान दिसम्बर 2015 में 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब इंस्पेक्टर सेवक सिंह को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सीबीआई जज ने कहा है कि सभी गवाहों और सीबीआई चार्जशीट से साबित हो रहा है कि आरोपी एसआई सेवक सिंह शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठना चाह रहा था। इसलिए वह दोषी करार दिया गया है। वहीं अभी सब इंस्पेक्टर सेवक सिंह को सजा नहीं सुनाई गई है,उन्हें कितनी सजा होगी। इसका फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज 28 जुलाई को करेंगे।
बता दें कि दिसम्बर 2015 को सीबीआई ने सेक्टर-17 स्थित ताज होटल के पास एक एसआई सेवक सिंह को 15 हजार रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिर तार किया था। एसआई सेवक शिकायतकर्ता शराब व्यापारी हेमराज से पैसे मांग रहा था। सीबीआई के अनुसार हेमराज पर दस दिन पहले सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में ट्रैस पासिंग की एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि एक अन्य मामले में उसके खिलाफ धमकाने की डीडीआर दर्ज की गई थी। इसी केस में एसआई सेवक सिंह आरोपी हेमराज से 20 हजार रुपये की डिमांड कर रहा था। उसका कहना था कि अगर पैसे नहीं दिए तो डीडीआर को एफआईआर में दर्ज कर देगा। इस ब्लैकमेलिंग से तंगआकर हेमराज ने इसकी शिकायत 18 तारीख को सीबीआई में दी। योजना के अनुसार आरोपी हेमराज और एसआई सेवक सिंह की डील 15 हजार में तय हो गई।
इसके बाद सोमवार को सुबह करीब 10.30 बजे एसआई और हेमराज की मुलाकात ताज होटल के पास स्लिप रोड पर इनोवा कार में हुई। कार में दोनों के बीच पूरी बातचीत हुई और जैसे ही रुपये पकड़ाए सीबीआई अधिकारियों ने दबोच लिया। थाने के रूम से 39 बोतल शराब और 60 हजार रुपये बरामद हुई थी.. बताया गया कि सेवक सिंह को दबोचने के बाद जब सीबीआई ने एसआई सेवक सिंह का थाने में बना रूम खंगाला गया। इस दौरान सीबीआई को 39 बोतल अंग्रेजी शराब और 60 हजार कैश बरामद हुआ था। उसे सीबीआई टीम ने जब्त कर जांच शुरू कर दी।बातचीत की रिकार्डिंग सीबीआई के पास मौजूद थी। जिसे चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया गया था। सीबीआई अधिकारियों का दावा है कि इनोवा कार में एसआई और हेमराज के बीच पूरी डील की बातचीत हुई। इसकी रिकॉर्डिंग उसके पास पड़ी है।