चंडीगढ़ दिनभर
नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग वाले मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में बलवंत सिंह राजोआना को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राजोआना की सजा पर गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द फैसला लिया जाए। बता दें कि राजोआना लगभग 27 साल से जेल में कैद है। उसकी दया याचिका भी 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के पास लंबित है। सरकार ने अभी तक उस पर फैसला नहीं लिया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सक्षम अथॉरिटी से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा है। इसने ये भी कहा है कि सजा पर फैसला तब लिया जाए, जब उन्हें जरूरी लगे। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की राजोआना ने हत्या की थी। इसके बाद अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि राजोआना ने 27 साल की लंबी कैद के आधार पर अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल दो मई को केंद्र से राजोआना की ओर से दायर कम्युटेशन याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने को कहा था। हालांकि, केंद्र की तरफ से फैसला न होने पर पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था।